शुक्रवार, 30 मई 2008

गारंटी योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता के दोषी सरपंच दंडित होंगे

गारंटी योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता के दोषी सरपंच दंडित होंगे

मुरैना 29मई 08/ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की महती अहम भूमिका है । इस योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने तथा कार्य प्रारंभ नहीं कराने वाले सरपंच और सचिव के विरूध्द पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 और धारा 69 के तहत क्रमश: पद से पृथक करने और डी नोटी फाईड करने की कार्रवाई की जायेगी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा ने समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं करने वाले सरपंचों और सचिवों के विरूध्द अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रस्तावित नहीं करने का स्पष्टी करण चाहा है ।

 

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