गुरुवार, 29 मई 2008

सहस्त्र धारा में नहरों की मरम्मत के लिए 10 करोड का प्रावधान

सहस्त्र धारा में नहरों की मरम्मत के लिए 10 करोड का प्रावधान

मुरैना 27 मई 08/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा ने आज जल उपभोक्ता संस्थाओं के अध्यक्ष और उप यंत्रियों की बैठक में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कुलावों और नहरों की मरम्मत के अधिकाधिक कार्य प्रस्तावित करने की अपेक्षा की । उन्होने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. के अन्तर्गत सहस्त्र धारा उपयोजना में चम्बल कामंड क्षेत्र में नहरों की मरम्मत और खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था के लिए पुल- पुलियों आदि के निर्माण हेतु 10 करोड़ रूपये का  प्रावधान किया गया है । जल उपभोक्ता संस्थाओं के अध्यक्ष और सचिव को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र में इन कार्यों के प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार करायें ।

       जिला पंचायत सभागार में सम्पन्न जल उपभोक्ता संस्थाओं की इस बैठक में 74 संस्थाओं के अध्यक्ष और 40 उपयंत्री (सचिव) उपस्थित थे । इस अवसर पर परियोजना अधिकारी जिला पंचायत श्री आर.पी. झा ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संस्था अध्यक्षों को परिचित कराया और सहस्त्र धारा उपयोजना की विस्तृत जानकारी दी ।

 

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