जन्म मृत्यु के पंजीयन की जानकारी हर माह की 5 तारीख तक भेजना जरूरी
मुरैना26 मई 08/ प्रत्येक जन्म- मृत्यु की घटनाका पंजीयन कराना हरनागरिक का दायित्व है । प्रावधान अनुसार जन्म- मृत्यु की घटना दिनांक से 21 दिन की अवधि में नि:शुल्क पंजीयन की सुविधा है । सभी पंजीयन इकाइयों को हर माह की पांच तारीख तक जन्म - मृत्यु पंजीयन की मासिक जानकारी भेजना अनिवार्य है ।
यह जानकारी अपर कलेक्टर (विकास) श्री अभय वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक में दी गई । बैठक में शहरी ग्रामीण क्षेत्र के जन्म मृत्यु पंजीयक उपस्थित थे ।
श्री वर्मा ने बताया कि जन्म प्रमाण - पत्र जन्म का वैधानिक प्रमाण है, जो विद्यालय में प्रवेश और विदेश यात्रा के लिए बीजा आदि कार्यों में उपयोगी है । इसी प्रकारमृत्यु प्रमाण पत्र पैतृक सम्पति के बंटवारा और बैंक बीमाधन आदि के भुगतान प्राप्त करने में सहायक है । समस्त नागरिको को चाहिए कि वे परिवार में हुए जन्म अथवा मृत्यु का पंजीयन 21 दिवस के अन्दर अवश्य करायें ।
बैठक में जन्म मृत्यु पंजीयन कार्य की समीक्षा की गई और ग्रामीण तथा नगरीय पंजीयन इकाइयों को जन्म - मृत्यु की घटनाओ का शत- प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन को स्वास्थ्य संस्थाओं की नियमित जानकारी भिजवाने की ताकीद की गई । सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को मृत्यु की घटनाओं के प्रमाण पत्र तत्काल भिजवाने के निर्देश दिए गये । सभी पंजीयन इकाइयों को जन्म मृत्यु पंजीयन का अभिलेख सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गये ।
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