हितग्राहियों से सेवा शुल्क लिया जायेगा
मुरैना 1 फरवरी 2008// मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिला अन्त्यावसायी कार्यालय को सुद्रढ़ और आत्म निर्भर बनाने के लिए योजनाओं में दिए जानेवाले ऋणों पर हितग्राहियों से 1 प्रतिशत सेवा शुल्क लिया जायेगा ।
कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति के अनुसार अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के संचालक मडल की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 11 जनवरी 08 से दिए जाने वाले ऋणों पर निगम के जिला कार्यालय द्वारा एक प्रतिशत सेवा शुल्क अधिभार के रूप में हितग्रहियों से लिया जायेगा ।
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