मंगलवार, 11 दिसंबर 2007

सचिव की नियुक्ति हेतु 15 दिन का समय

सचिव की नियुक्ति हेतु 15 दिन का समय

मुरैना 11 दिसम्बर 2007 // कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने ग्राम पंचायत दीखतपुरा में पंचायत कर्मी (सचिव) पद की नियुक्ति की कार्रवाई 15 दिन में पूर्ण कराने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना को दिए हैं ।

       ज्ञात हो कि राज्य शासन द्वारा पंचायत कर्मी (सचिव) के रिक्त पद की पूर्ति हेतू संबंधित ग्राम पंचायतों को अधिकृत किया गया है । पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 (1) के तहत ग्राम पंचायत दीखतपुरा को 30 दिवस के भीतर नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए थे । ग्राम पंचायत द्वारा पद की पूर्ति नहीं करने के कारण म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86(2) के तहत पंचायत कर्मी की नियुक्ति की कार्रवाई 15 दिवस में पूर्ण कराने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना को अधिकृत किया गया है ।

       सचिव पद की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु 3 दिवस का समय नियत करने और प्राप्त आवेदन पत्रों का निरीक्षण कर बरीयता एवं वरिष्ठता के आधार पर सूची वध्द करने तथा पूर्व में प्राप्त 17 आवेदन पत्रों को इसमें सम्मिलित करने के निर्देश दिए गये है । ग्राम पंचायत के पंचायत कर्मी (सचिव) पद के लिए चयनित उम्मीदवार को तीन दिवस में अपनी उपस्थिति ग्राम पंचायत को देनी होगी । तीन दिवस में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची अनुसार अन्य उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश दिया जायेगा ।

 

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