गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व तकनीक का दुरूपयोग रोकने जिला मजिस्ट्रेट समुचित प्राधिकारी नियुक्त
मुरैना 3 सितम्बर 2007 // राज्य शासन ने गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिये जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट को समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया है। वे अपने अधिकारिता क्षेत्र में भ्रुण लिंग का पता लगाने के संबंध में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक का दुरूपयोग रोकने के लिये कार्रवाई करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में सहयोग के लिए अपने अधीन किसी एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नामांकित कर सकेंगे।
गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व तकनीक का दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट उनके अधिकारिता क्षेत्र में पंजीकृत सोनोग्राफी संस्थाओं का प्रत्येक त्रैमास में एक बार आवश्यक रूप से निरीक्षण करेंगे तथा हर माह जिले में पंजीकृत एक तिहाई संस्थाओं का निरीक्षण उनके द्वारा किया जायगा।
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