बबूल की लकड़ी के परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र अनिवार्य
मुरैना 19 जून07- वन विभाग म.प्र. शासन द्वारा बबूल प्रजाति की लकड़ी के परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता कर दी गई है ।
वन मंडलाधिकारी के अनुसार भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अब बबूल की लकड़ी का परिवहन करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पास जारी किया जायेगा और उसके आधार पर प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र दिया जायेगा । बगैर अनुज्ञा पत्र के बबूल की लकडी का परिवहन अवैध माना जायेगा और इसके लिए संबंधित के विरूध्द कार्रवाई की जायेगी ।
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