शुक्रवार, 22 जून 2007

विकास के लिए नवाचार प्रोत्साहन योजना

विकास के लिए नवाचार प्रोत्साहन योजना

 

मुरैना 20 जून07- प्राकृतिक वित्तीय और मानव संसाधनों का समाज के विकास में बेहतर उपयोग करने तथा विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध श्रजनात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा नवाचार प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

       जिला योजना अधिकारी के अनुसार नये नवाचार पायलट के आधार पर लागू किये जा सकेंगे एवं इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर आवश्यक संशोधन उपरांत उनका विस्तार भी किया जा सकेगा । प्राप्त प्रस्तावों का प्रारंभिक स्तर पर राज्य योजना मंडल द्वारा परीक्षण करने के उपरांत सक्षम समिति द्वारा अनुमोदन किया जायेगा ।

       नवाचार प्रोत्साहन योजना के परीक्षण हेतु प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति में प्रमुख सचिव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण, प्रमुख सचिव और सचिव योजना आर्थिक एवं साख्यिकी, प्रस्ताव से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष तथ संबंधित जिला कलेक्टर सदस्य होंगे । यह समिति 10 करोड़ रूपये तक की पंचवर्षीय परियोजना की स्वीकृति दे सकेगी । इसके लिए विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत वित्त मंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

       दस करोड़ रूपये से अधिक और 25 करोड़ रूपये तक के परियोजना व्यय की स्वीकृति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी जायेगी । इसके लिए विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपंरात समन्वय में मुख्यमंत्री का अनुमोदन जरूरी होगा । पच्चीस करोड़ रूपये से अधिक परियोजना व्यय की स्वीकृति भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी जायेगी और इसके लिए मंत्रिपरिषद का अनुमोदन आवश्यक होगा । इन दोनों समितियों में प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण, प्रमुख सचिव और सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, तथा प्रस्ताव से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव एवं विभागाध्यक्ष और जिला कलेक्टर सदस्य होंगे

 

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