129 महिलाओं को सुरक्षा पेंशन मंजूर
मुरैना 22 जून07- राज्य शासन की कल्याण कारी योजनाओं के अन्तर्गत 18 से 50 बर्ष तक की आयु की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदाय की जाती है । उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय श्री सुरेशबाबू कबीरपंथी के अनुसार जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के अनुमोदन उपरांत 129 विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को माह जून 2007 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत की गई है । इससे जनपद पंचायत अम्बाह के 13, मुरैना के 38 और सबलगढ के 25 तथा नगर पंचायत जौरा के 12, पोरसा के 38 और बामौर के 3 हितग्राही लाभान्वित हुए ।
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