अतरसुमा में लोक अदालत रविवार को
मुरैना / जिला न्यायाधीश श्री एस.एन.द्विवेदी के निर्देश पर जनपद पंचायत मुरैना के ग्राम अतरसुमा में रविवार 30 अगस्त को ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया गया है । जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री एस.के. शुक्ला के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यों में मजदूरों कीसमस्याओं, उनकी मजदूरी भुगतान में हो रही परेशानियों तथा बैंकों में खाता खोलने में हो रहे विलम्ब से राहत पहुचाने हेतु प्रकरणों का निदान ग्राम पंचायत स्तर पर ही न्यायाधीश की उपस्थित में किया जायेगा । इसके पूर्व 29 अगस्त को अतरसुमा गांव में ही विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन भी किया जायेगा, जहां मजदूर अपनी समस्याओं के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । जिसका निराकरण दूसरे दिन आयोजित लोक अदालत में ही सरपंच तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना की उपस्थिति में किया जायेगा । लोक अदालत में न्यायाधीश की हैसियत से जिला रजिस्टार श्री अरबिन्द कुमार जैन तथा महिला समाज सेवी डा. एकता दण्डौतिया उपस्थित रहकर मजदूरों से प्राप्त आवेदनों का निराकरण करेंगें ।
रोजगार गारंटी योजना में कार्य कर रहे मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिविर में उपस्थित रहने तथा अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करने हेतु स्वयं आवेदन देने का अनुरोध किया गया है ।
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