शनिवार, 8 नवंबर 2008

वाहन, लाउड स्पीकर और सभा स्थल की अनुमति रिटर्निंग आफीसर देंगे

वाहन, लाउड स्पीकर और सभा स्थल की अनुमति रिटर्निंग आफीसर देंगे

मुरैना 8 नवम्बर 08/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.के. अग्रवाल ने विधान सभा निर्वाचन 2008 के प्रचार-प्रसार के लिए वाहनों और लाउड स्पीकर के उपयोग एवं सभाओं की अनुमति देने संबंधी आदेश में आंशिक संशोधन किया है । अब  वाहन, लाउड स्पीकर और सभा स्थल की अनुमति अनुविभागीय दंडाधिकारियों के स्थान पर संबंधित रिटर्निंग आफीसर देंगे ।

       विधान सभा क्षेत्र 03 सबलगढ़ में रिटर्निंग आफीसर श्री एच.एस. भदौरिया, 04 जौरा में रिटर्निंग आफीसर श्री आर.पी.एस. जादौन , 05 सुमावली में रिटर्निंग आफीसर श्री एम.के. जैन, 06 मुरैना में रिटर्निंग आफीसर श्री संदीप मांकिन , 07 दिमनी में रिटर्निंग आफीसर श्री अभय वर्मा तथा 08 अम्बाह में रिटर्निंग आफीसर डा. एम.एल.दौलतानी चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों एवं लाउड स्पीकर के उपयोग एवं सभाओं की अनुमति के लिए अधिकृत किये गये है । रिटर्निंग आफीसर अपने क्षेत्र में उक्त कार्य के लिए सहायक रिटर्निंग आफीसर एवं अन्य कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को भी अधिकृत कर सकते है ।

       राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा सभायें आयोजित किये जाने के संबंध में चिन्हित सभास्थलों को भी रिटर्निंग आफीसरवार विभाजित किया गया है । विधान सभा क्षेत्र 03 सबलगढ़ में जीन फील्ड, मंडी प्रांगण और कोर्ट तिराहा, (सांय 5.30 बजे के उपरांत,) 04 जौरा में नगर जौरा के मई बाला कुंआ, मंडी प्रांगण और पंचबीघा तथा कैलारस के पुरानी सब्जी मंडी, ट्रान्सपोर्ट नगर और मंडी प्रागंण , 05 सुमावली में मैला मैदान सुमावली और बागचीनी बस स्टेण्ड के पास, 06 मुरैना में मेला परिसर, परेड ग्राउण्ड के पास , जीवाजी गंज और बानमोर क्लव प्रांगण, 07 दिमनी में बडोखर और  दिमनी पैट्रोल पम्प के सामने की जगह तथा 08 अम्बाह में नगर अम्बाह के पचासा और मंडी प्रांगण  एवं नगर पोरसा के मंडी प्रांगण के पास और बस स्टेण्ड के पास के स्थल चिन्हित किये गये हैं ।

       सभा आयोजित किये जाने के लिए सभा स्थल की अनुमति हेतु संबंधित रिटर्निंग आफीसर को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नेताओं के कार्यक्रम की प्रति के साथ सभा दिनांक से 4 दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा अनुमति उपरांत राजनैतिक दल या अभ्यर्थियों को स्थान के अधिपति, स्वामी अथवा स्थानीय प्राधिकारी को विधिवत धन राशि जमा करानी होगी । प्रत्येक मैदान पर अनुमति का समय दो पालियों में होगा । प्रथम अनुमति प्रात: 9 बजे से दोपहर एक बजे तक तथा द्वितीय अनुमति सांय 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक मान्य होगी । सभाओं की अनुमति 25 नवम्बर अपरान्ह 4 बजे तक की ही दी जायेगी । एक स्थान के लिए एक ही तिथि और एक ही समय के लिए सभा की अनुमति चाहे जाने पर अनुमति प्रथम आवेदन कर्ता को दी जा सकेगी । सभा की अनुमति सभा दिनांक से 48 घंटे पूर्व ही जारी की जायेगी ।

       रिटर्निंग आफीसर को अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त निर्देशों के अनुक्रम में कार्रवाई करने के सम्पूर्ण अधिकार रहेंगे । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार और कार्य पालिक मजिस्ट्रेट भी यह देखेंगे कि संबंधित प्रत्याशी द्वारा सक्षम अधिकारी से वाहन, लाउड स्पीकर और सभाओं की अनुमति विधिवत प्राप्त कर ली गई है अथव नहीं । किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जायेगी । सभा, वाहन व अन्य किसी प्रकार के सम्पत्ति विरूपण आदि की वीडियो ग्राफी भी कराई जायेगी । सभी प्रकार की अनुमतियों का प्रत्याशीवार अभिलेख, राजिस्टर रखा जायेगा । प्रेक्षकगण उपरोक्त अभिलेखों व बास्तविक स्थिति का अपने भ्रमण के दौरान गम्भीरता से निरीक्षण करेंगे ।

 

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