शुक्रवार, 7 नवंबर 2008

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रात:6 बजे के मध्य नहीं होगा

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रात:6 बजे के मध्य नहीं होगा

मुरैना 6 नवम्बर 08/ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि में 10 बजे से प्रात: 6 बजे के मध्य प्रतिबंधित किया गया है । विधान सभा निर्वाचन 2008 के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के समय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना जरूरी है । निर्देश का उल्लंघन करने पर बिना कोई सूचना दिए तत्काल अनुमति निरस्त कर दी जायेगी तथा संबंधित सामग्री जप्त कर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता (ध्वनि रेग्यूलेशन एवं कन्ट्रोल अधिनिम 2000) के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

       जिला दंडाधिकारी श्री एम.के. अग्रवाल ने विधान सभा निर्वाचन लड़ने वाले समस्त प्रत्याशी और राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे ध्वनि बजाने में तुरही वाले लाउडस्पीकर , अधिक तीव्रता वाले साउण्ड वाक्स, म्यूजिक एम्पलीफायर , टेप म्यूजिक प्रेशर डिवाईड, इको साउण्ड और संजीवन साधनों का प्रयोग न करें । अस्पताल , शिक्षण संस्था , न्यायालय, धार्मिक स्थल और कलेक्ट्रेट परिसर से ध्वनि विस्तार यंत्रों की दूरी 100 मीटर की रखी जाय । ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग इस प्रकार से किया जाय कि सांस्कृतिक सद्भाव भंग नहीं हो । केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड के मापदंड अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमी गति से किया जाय । निर्वाचन प्रयोजन के लिए आम सभा के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रात: 6 बजे के मध्य नहीं कियाजाय । ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति 25 नवम्बर को सांय 5 बजे तक के लिए ही दी जायेगी । ध्वनि विस्तारक यंत्र पर होने वाले व्यय की जानकारी व्यय प्रभारी (जिला कोषालय अधिकारी ) के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत करनी होगी ।

 

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