मंगलवार, 1 अप्रैल 2008

पटवारी राजाराम शर्मा शासकीय सेवा से बर्खास्‍त

पटवारी राजाराम शर्मा शासकीय सेवा से बर्खास्‍त

मुरैना 29 मार्च 08/ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अम्बाह ने विभागीय जांच प्रकरण में साक्ष्यों की सुनवाई और विवेचना उपरांत पटवारी श्री राजाराम शर्मा को 7 अगस्त 93 से शासकीय सेवा से पदच्युत (टरमिनेट) करने के आदेश पारित किये हैं। उक्त पटवारी के विरूध्द स्थानांतरण के उपरांत अनुपस्थित रहने के कदाचरण के कारण विभागीय जांच संस्थित की गई थी।

              तहसील पोरसा में पदस्थ पटवारी श्री राजाराम शर्मा को 30 जून 93 की तहसील जौरा के लिए किये गये कलेक्टर के स्थानांतरण आदेश के पालन में तहसीलदार पोरसा द्वारा 7 अगस्त 93 को भारमुक्त कर दिया गया था। उक्त पटवारी के विरूध्द 7 अगस्त 93 से निरंतर अपने सेवा दायित्वों से अनुपस्थित रहने के कारण विभागीय जांच संस्थित की गई। विभागीय जांच के दौरान उक्त पटवारी ने यह जवाव प्रस्तुत किया कि वह स्थानांतरण आदेश के पालन में 16 सितम्बर 93 को तहसील जौरा में उपस्थित हुआ और अस्वस्थ होने के कारण 17 सितम्बर 93 को अपना आवेदन आफिस कानूनगो तहसील जौरा को देकर छुट्टी पर चला गया। स्वस्थ होने पर 25 जनवरी 02 को तहसील जौरा में उपस्थित होने पर तहसीलदार द्वारा उपस्थित नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में  उक्त पटवारी ने अधीक्षक भू- अभिलेख को भी 3 अगस्त 2003 को आवेदन प्रस्तुत कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया ।

              प्रकरण की विवेचना में सम्बन्धित पटवारी के उक्त कथन की पुष्टि नहीं पाई गई । उक्त पटवारी द्वारा 25 जनवरी 02 को स्वस्थ होने पर कार्य पर उपस्थित होने का कथन निराधार पाया गया। जबकि उसके द्वारा प्रस्तुत मेडीकल फिटनेस प्रमाण पत्र 6 अगस्त 02 को जारी करना पाया गया। तहसील जौरा में वर्ष 1993 में पदस्थ रहे पटवारियों के वेतन भुगतान पत्रकों में भी उक्त पटवारी का वेतन आहरण किये जाने सम्बन्धित कोई प्रमाण नहीं मिला । अवकाश पर रहने और समय-समय पर अवकाश वृध्दि की सूचना भी उक्त पटवारी द्वारा नहीं दी गई। पटवारी का यह कदाचरण स्वेच्छा पूर्वक अपनी शासकीय सेवा का परित्याग करने की श्रेणी में आता है और यह शासकीय सेवा आचरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों का खुला उल्लंधन है। विभागीय जांच में अपचारी पटवारी के विरूध्द प्रस्तावित आरोप पूरी तरह से प्रमाणित पाये जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह द्वारा उक्त पटवारी को 7 अगस्त 1993 से शासकीय सेवा से टरमिनेट करने के आदेश पारित किये गये।

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