हितग्राही मूलक उपयोजनाओं का लाभ पंचायत पदाधिकारियों को भी मिलेगा  
    मुरैना 21 नवम्बर 2007 // राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश के अन्तर्गत कपिलधारा,  नंदन फलोधान, शैल पर्ण, वन्य  और रेशम आदि हितग्राही मूलक उपयोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है । इनमें हितग्राही  की निजी भूमि पर सिंचाई स्त्रोत, नर्सरी आदि की स्थापना का प्रावधान  है । 
       मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागके आदेशानुसार पात्रता रखने  वाले पंचायत पदाधिकारी तथा प्रतिनिधियों को उक्त  हितग्राही मूलक उप योजनाओंका लाभ प्रदाय कियाजा सकता है । 
 
 
 
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