गुरुवार, 30 अगस्त 2007

लोक अदालत शनिवार को

लोक अदालत शनिवार को

मुरैना 30 अगस्त 2007 / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना द्वारा 1 सितम्बर 07 शनिवार को जिला न्यायालय प्रांगण में स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है । इस लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी तथा क्लेम तथा अन्य विविधि प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह के आधार पर किया जायेगा । जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री एस.के. शुक्ला के अनुसार प्रिलिटिगेशन अर्थात न्यायालय में अभी प्रस्तुत न किये गये प्रकरणों को भी निपटारे के लिए लोक अदालत में रखा जा सकता है । इस हेतु आवेदक अपना आवेदन सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना श्री अरबिन्द कुमार गोयल न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के समक्ष उपस्थित हो कर प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह के न्याय शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी । आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार आपसी सुलह के आधार पर मामले का निपटारा किया जायेगा । नागरिकों से शासन की इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है ।

 

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