शुक्रवार, 11 मई 2007

राज्य महिला आयोग की बैंच द्वारा 36 प्रकरणों में सुनवाई

राज्य महिला आयोग की बैंच द्वारा 36 प्रकरणों में सुनवाई

 

मुरैना 10 मई 07 ।  - राज्य महिला आयोग की सर्किट हाऊस मुरैना में आयोजित संयुक्त बैंच के समक्ष आज पचास प्रकरण सुनवाई हेतु रखे गये । इनमें से 36 प्रकरणों की सुनवाई आयोग की सदस्य श्रीमती कृष्णकांता तोमर और श्रीमती सरोज राजपूत द्वारा की गई ।

            आयोग की बैंच के समक्ष दहेज हत्या के 11, दहेज प्रताड़ना के 14 मारपीट और अभद्र व्यवहार के 6, कार्यस्थल प्रताड़ना के 4, भूमि विवाद के 7 और अन्य 8 प्रकरण सुनवाई हेतु रखे गये । बैंच द्वारा आवेदिका सुलेखा गुप्ता पत्नी स्व. सत्यप्रकाश गुप्ता निवासी परगौन, मुरैना को विधवा पेंशन राशि दिलाने की अनुशंसा कलेक्टर मुरैना से की गई । इस प्रकरण में शासन स्तर पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आवेदिका सुलेखा गुप्ता का बी.पी.एल. कार्ड बनवाया गया । मुख्य नगर पालिका अधिकारी पोरसा ने एक सप्ताह में विधवा पेंशन राशि भुगतान करने का कथन दिया ।

            श्रीमती नीतू पुत्री बालकृष्ण के प्रकरण में बैंच द्वारा उसके पति प्रशांत एवं अन्य परिजनों को समक्ष में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये तथा दूरभाष पर चर्चा कर आपसी विवाद निपटाने हेतु समझाइश दी गई । श्रीमती वनिता सिंघल द्वारा गृह निर्माण मंडल से मकान क्रय किया गया था । उनके द्वारा उप पंजीयक कार्यालय में स्टाम्प डयूटी अधिक लेने और महिलाओं को प्राप्त छूट का लाभ नहीं मिलने की शिकायत आयोग को की गई थी । इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए बैंच द्वारा तत्काल पंजीयक श्री जे.पी.खरे से चर्चा कर प्रकरण के संबंध में नियम व सर्क्यूलर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । हेमलता गुप्ता के संविदा शिक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण में बैंच द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई ।

            राज्य महिला आयोग की बैंच में जिला महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमती उपासना राय, जिला प्रशासन की और से नायव तहसीलदार श्रीमती पुष्पा पुषाम, आयोग की सदस्य के निज सचिव श्री सुनील गोयल, श्रीमती पुष्पा दुबे और श्री महेन्द्र शर्मा उपस्थित थे ।

 

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