शराबी आज शराब शाम 5 बजे तक ले लें । विधानसभा उप निर्वाचन-2020 के तहत 3 नवम्बर को होने वाले मतदान को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने 1 नवम्बर 2020 की शाम 5 बजे से 3 नवम्बर 2020 को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना दिनांक 10 नवम्बर को सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। इस अवधि में जिले में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के साथ ही होटल, रेस्टोरेन्ट, कल्ब और मदिरा बेचने, परौसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने, परौसने की अनुमति नही होगी। उत्पादन ईकाईयो में निर्यात एवं परिवहन पूर्ण रूप से बन्द रहेगा।
नये कृषि कानूनों के तहत आनलाइन किसान खरीद बिक्री हेतु अपना पंजीयन करायें
-
ग्वालियर टाइम्स , नये कृषि अधिनियमों के अनुसार कोई भी किसान और पशुपालक
अब अपनी उपज और उत्पाद तथा पशु , दूध व इनसे उत्पादित सामग्री व सामान कहीं भी
कभी...
3 वर्ष पहले
कोई टिप्पणी नहीं :
एक टिप्पणी भेजें