विधानसभा उप निर्वाचन 2020 मुरैना जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 3
नवम्बर को होगा। इसके पूर्व विधानसभा क्षेत्र 04 जौरा, 05 सुमावली, 06
मुरैना, 07 दिमनी और 08 अंबाह में मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं
शान्तिपूर्ण संपन्न होने के लिये कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्री अनुराग
वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक
आदेश जारी किया है।
जारी निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक
दल अथवा प्रत्याशी दिनांक 1 नवम्बर, 2020 को सायं 6 बजे के बाद एवं दिनांक
3 नवम्बर, 2020 को सायं 6 बजे अथवा मतदान समाप्त होने तक कालावधि के दौरान
निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा, जुलूस रैली न तो आयोजित करेगा
और न ही उसमें उपस्थित होगा, न ही संचालित करेगा। विधानसभा क्षेत्र जौरा,
सुमावली, मुरैना, दिमनी और अंबाह क्षेत्रान्तर्गत ऐसे व्यक्ति जो पांचों
विधानसभा क्षेत्र के निवासी नहीं है वे चुनाव प्रचार के दृष्टिकोण से
विधानसभा क्षेत्रों में नहीं रूकेंगे एवं दिनांक 1 नवम्बर, 2020 की सायं 6
बजे तक होने वाले निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को छोड़कर चले जायेंगे।
अतः संपूर्ण मुरैना जिले में ऐसे व्यक्ति जो जिले के निवासी नहीं है
और चुनाव प्रचार के लिए आये हुए है। वे दिनांक 1 नवम्बर, 2020 की शाम 6 बजे
के बाद मुरैना में नहीं रूक सकेंगे।
नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की आज अंतिम तारीख आज 17 उम्मीदावरों ने नाम
निर्देशन पत्र दाखिल किये
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संजय गुप्ता मांडिल, ब्यूरो मुरैना/
नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के पांचवे दिन यानी 15 अक्टूबर को 17
उम्मीदवारों द्वारा अपनी नाम जद्दगी का पर्चा दाखिल क...
4 वर्ष पहले
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