बुधवार, 4 नवंबर 2009

लीड संस्था और उपभोक्ता भंडार के विरूध्द एफ.आई आर दर्ज कराई जायेगी

लीड संस्था और उपभोक्ता भंडार के विरूध्द एफ.आई आर दर्ज कराई जायेगी

मुरैना 3 नवम्बर 09/ कलेक्टर श्री एम.के. अग्रवाल ने सार्वजनिक वितरणव्यवस्था में अनियमिततायें पाये जाने के कारण लीड संस्था पोरसा और कैलादेवी प्राथमिक उपभोक्ता भडार जौरा के विरूध्द पुलिस थाना में एफ.आई आर. दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं ।

       जिला आपूर्ति अधिकारी श्री सिरोमणी दौहरे के अनुसार लीड संस्था पोरसा के द्वारा लिंक संस्थाओं को समय पर गेहूं नहीं भेजने तथा संग्रहित गेहू कम पाये जाने के कारण अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया । इसी प्रकार उचित मूल्य दुकान कैलादेवी प्राथमिक उपभोक्क्ता भंडार जौरा के विरूध्द खाद्यान्न वितरण में अनियमिततायें पाये जाने के कारण अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मांमला पंजीवध्द किया गया । कलेक्टर के निर्देशानुसार लीड़ संस्था पोरसा और उचित मूल्य दुकान कैला देवी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार जौरा के विरूध्द पुलिस थाना में एफ.आई आर. दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है ।

 

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