शस्त्र लायसेंस के लिए अतिरिक्त आवेदन नहीं लिये जायेंगे
मुरैना 12 अगस्त 08/ शस्त्र लायसेंस के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर वरिष्ठता के आधार पर निराकरण किया जायेगा । शस्त्र लायसेंस के लिए आवेदन करने के बाद किसी भी प्रकार के अतिरिक्त आवेदन नहीं लिए जायेंगे । शस्त्र लायसेंस के लिए पृथक से आवेदन करने वालों के आवेदन निरस्त कर दिए जायेंगे ।
कलेक्टर श्री रामकिंकर गुप्ता ने बताया कि मुरैना जिले में शस्त्र लायसेंस प्राप्त करने वाले आवेदकों की संख्या में वेतहासा वृध्दि हुई है । शस्त्र लायसेंस के लिए आवेदन देने के बाद लोग पृथक से सोमवार को आवेदन देकर अपने शस्त्र लायसेंस का निराकरण कराना चाहते हैं । दिनांक 11 अगस्त सोमबार को लगभग 800 आवेदकों ने शस्त्र लायसेंस के लिए आवेदन दिए । इन आवेदन पत्रों का निराकरण करने में कम से कम एक माह का समय लगेगा । इस स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अब किसी भी सोमबार को या किसी भी दिन शस्त्र लायसेंस के आवेदन के अलावा पृथक से अन्य कोई आवेदन नहीं लिया जायेगा ।
शस्त्र लायसेंस के लिए आवेदन देने के बाद लायसेंस प्राप्त करने के लिए अन्य किसी प्रकार से आवेदन देने या राजनैतिक अथवा प्रशासनिक एवं अन्य प्रकार से दवाव बनाने वाले व्यक्तियों के आवेदन प्राथमिकता के आधार पर निरस्त कर दिये जायेंगे । लंबित आवेदनों का निराकरण वरिष्ठता के आधार पर स्वभेव किया जायेगा । इसके लिए किसी प्रकार से अतिरिक्त आवेदन की आवश्यकता नहीं है शस्त्र लायसेंस चाहने वालों से अपील की गई है कि वे प्रस्तुत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य आवेदन प्रस्तुत न करें और इसके लिए सोमबार या अन्य किसी दिन अनावश्यक रूप से जिला कार्यालय मुरैना भी नहीं आयें ।
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