खनिज पट्टा निरस्त
मुरैना 24 जनवरी 08// कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने ग्राम वुढर्रा (भारोली) जिला भिण्ड निवासी श्री राकेश सिंह कुशवाह को मुरैना तहसील के ग्राम अर्दोनी में सर्वे नम्वर 1209 और 1269 के 4 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्वीकृत गौण खनिज फर्सी पत्थर का उत्खनि पट्टा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है ।
पट्टाधारी श्री राकेश सिंह को 3 मार्च 2003 से 2 मार्च 2013 तक की अवधि के लिए स्वीकृत इस पट्टे की मृतकर और सतहकर की राशि जमा नहीं की गई थी । इसके लिए संबंधित को 10 अप्रेल 2006 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और न्यायहित में 26 जून 2006 को अंतिम सूचना पत्र प्रेषित किया गया । संबंधित द्वारा ना तो नोटिस का कोई उत्तर दिया गया और ना ही देय राशि जमा कराई गई । कलेक्टर ने पट्टाधारी के इस कृत्य को म.प्र. गौण खनिज निगम 1996 के नियम 30 के उपनियम का उल्लघन मानते हुए स्वीकृत उत्खनि पट्टा को निरस्त कर दिया है । खनि निरीक्षक को संबंधित से खदान का अधिपत्य वापिस प्राप्त कर तीन दिवस के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है ।
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