बुधवार, 23 जनवरी 2008

सचिव की नियुक्ति हेतु समय-सीमा निर्धारित

सचिव की नियुक्ति हेतु समय-सीमा निर्धारित

मुरैना 23 जनवरी 2008// कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने ग्राम पंचायत नौ गांव, रान्सू, सिहोनिया, पचेर और सलमपुर में पंचायत कर्मी (सचिव) की नियुक्ति हेतु समय-सीमा निर्धारित कर दी है संबंधित सरपंचों को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86(1) के तहत निर्देशित कर सचिव की नियुक्ति 30 दिवस के भीतर करने की ताकीद की गई है समय सीमा में रिक्त पद की पूर्ति करने में असफल रहने पर धारा 86(2)के अंतर्गत पद पूर्ति की कार्रवाई हेतु सरपंच की शक्तियां सम्बंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सौपने की कार्रवाई की जायेगी

 

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