उर्वरक की विक्रय दर निर्धारित
मुरैना 8 अक्टूबर 2007 // राज्य शासन द्वारा उर्वरक की विक्रय दरें निर्धारित की गई हैं । किसानों से अपील की गई है कि वे विक्रेता से निर्धारित विक्रय दर पर ही उर्वरक क्रय करें और क्रय की गई उर्वरक का कैशमैमो आवश्यक रूप से प्राप्त करें । इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत कृषि विकास विभाग के अधिकारियों से की जा सकती है । शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी तथा संबंधित विक्रेता के विरूध्द उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी ।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास के अनुसार शासन द्वारा इस वर्ष के लिए यूरिया 251 रूपये 16 पैसे, डी.ए.पी. 486 रूपये 20 पैसे, अमोनियम सल्फेट 353 रूपये 60 पैंसे, ए.पी.एस.(आमोनियम फास्फेट सल्फेट 20:20:0) 378 रूपये 56 पैंसे, एन.पी.के 440 रूपये 96 पैसे, पोटाश 231 रूपये 66 पैसे और सुपर फास्फेट 185 रूपये 54 पैसे की दर निर्धारित की गई है । विक्रेताओं से निर्धारित दरें सूचना पट्टिका पर अंकित कराने की ताकीद की गई है ।
रबी की बोनी का समय आ गया है । रबी की फसलें तोरिया, सरसों की बुवाई हेतु उपयुक्त तापक्रम नहीं है । विगत वर्षों का अनुभव रहा है कि किसान भाई उसी समय उर्वरकों का उठाव करते है, जब उनको आवश्यकता होती है । ऐसी स्थिति में या तो उर्वरक, जो उनकी आवश्यकता होती है, उसके मुताबिक उपलब्ध नहीं हो पाते और वे मनचाहे तरीके से उर्वरकों का उपयोग बुबाई के समय करते है । किसान भाईयों को सुझाव दिया गया है कि उर्वरकों का अग्रिम उठाव करें, जिससे समय की बचत होगी, साथ ही आवश्यकता के मुताबिक वे अपने खेत में उर्वरक का उपयोग कर सकेंगे । अभी पर्याप्त मात्रा में सहकारी समितियों में उर्वरक का भण्डारण है, जिसे वह क्रय कर सकते है।
कोई टिप्पणी नहीं :
एक टिप्पणी भेजें