पैरामेडिकल पाठयक्रम संचालित करने के लिए आवेदन 30 अक्टूबर तक
मुरैना 11 अक्टूबर 2007 // मध्यप्रदेश में अगले शिक्षण सत्र 2008-09 के लिये राज्य में पैरामेडिकल पाठयक्रम संचालित करने की इच्छुक संस्थाओं से 30 अक्टूबर तक आवेदन पत्र लिए जायेंगे । इस संबंध में अधिसूचना के माध्यम से इच्छुक संस्थाओं को परिषद द्वारा निर्धारित प्रपत्र की पूर्ति कर जमा करने को कहा गया है, जिसमें पांच प्रतियों में परियोजना प्रतिवेदन, निर्धारित राशि पोस्ट ग्रेज्युएट डिग्री पाठयक्रम के लिये 50,000/- रूपये , डिग्री पाठयक्रम के लिये 25,000/- रूपये, डिप्लोमा पाठयक्रम के लिये 15,000/- रूपये तथा प्रमाण-पत्र पाठयक्रम के लिये 10,000/- रूपये प्रति पाठयक्रम की दर से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा । इस प्रकार कुल राशि का बैंक ड्राफ्ट जो '' रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद,भोपाल'' के नाम देय हो, परिषद कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जा सकेगा । परियोजना-प्रतिवेदन में संस्था से संबंधित समस्त जानकारी परिषद द्वारा प्रकाशित प्रवेश नियम के अनुसार प्रस्तुत करना होगी । परियोजना प्रतिवेदन में जिला कलेक्टर का अनिवार्यता प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा ।
परियोजना-प्रतिवेदन बनाने के पूर्व परिषद द्वारा प्रकाशित संशोधित प्रथम संस्करण जिसका मूल्य परिषद द्वारा 200 रूपये निर्धारित किया गया है, का बैंक ड्राफ्ट परिषद कार्यालय में प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा । डाक से मंगाने पर 50 रूपये अतिरिक्त शुल्क भेजना आवश्यक होगा ।
जिन संस्थाओं को राज्य शासन द्वारा शिक्षण-सत्र 2007-08 के लिये अनुमति दी गयी है वे भी अगले शिक्षण सत्र 2008-09 की अनुमति के लिये 30 अक्टूबर तक निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट परिषद कार्यालय में परियोजना प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत कर सकेगें, ताकि शिक्षण सत्र 2008-09 की अनुमति के संबंध में नियमानुसार विचार किया जा सकें । 30 अक्टूबर के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित संस्था की होगी । अपूर्ण आवेदन पत्रों पर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जावेगी ।
डिग्री एवं डिप्लोमा पाठयक्रम बावत आवेदन करने वाली संस्थाओं को क्षेत्रीय विश्वविद्यालय से संबंध्दता बावत सहमति पत्र प्राप्त कर परियोजना प्रतिवेदन में संलग्न करना आवश्यक होगा । अपूर्ण या विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया जायेगा । अनुमति हेतु परिषद में जमा की जाने वाली शुल्क राशि वापसी योग्य नहीं होगी ।
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