मंगलवार, 25 सितंबर 2007

नल कूप खनन पर प्रतिबंध

नल कूप खनन पर प्रतिबंध

मुरैना 24 सितम्बर 2007 // कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश पेयजल अधिनियम 1986 एवं मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के तहत मुरैना जिले में निजी नलकूप खनन पर एक अक्टूबर 2007 से अन्य आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है ।

       जिले में औसत से काफी कम वर्षा होने से जल स्तर में काफी गिरावट आ रही है । कलेक्टर ने ग्रीष्म ऋतु में पेय जल व्यवस्था के दृष्टिगत जिले में नलकूप खनन को प्रतिबंधित कर दिया है । विशेष परिस्थितियों में निजी नलकूप खनन की आवश्यकता होने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से जांच कराकर प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति से ही नलकूप खनन किया जा सकेगा।

 

कोई टिप्पणी नहीं :