शुक्रवार, 28 सितंबर 2007

कृषकों को आधार बीज उत्पादन पर 25 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान

कृषकों को आधार बीज उत्पादन पर 25 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान

मुरैना 27 सितम्बर 2007// प्रदेश में कृषकों को प्रमाणित बीज उनके ही क्षेत्र में उत्पादित कर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूरजधारा योजना के अंतर्गत ''बीज उत्पादन कार्यक्रम'' भी प्रारंभ किया गया है। इसमें शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों की 10 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेतों पर तिलहन एवं दलहन फसलों का बीज उत्पादन कार्यक्रम लिए जाने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषक को कम से कम 0.2 हेक्टेयर क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम लेना होगा। कृषकों को आधार बीज उपलब्ध कराया जायेगा।

कृषकों को इसके लिए 25 प्रतिशत कीमत का बीज या नगद राशि शासन को देना होगी। बीजोत्पादन कार्यक्रम के लिए बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। जिसका शुल्क शासन द्वारा दिया जायेगा। बीजोत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादित बीज के प्रोसेसिंग व पेकिंग की कार्रवाई प्रक्षेत्र के निकटतम प्रक्रिया केन्द्र पर करवाई जायेगी।

प्रदेश के सभी जिलों में संचालित सूरजधारा के अंतर्गत लघु एवं सीमांत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कृषकों को एक हेक्टेयर की सीमा तक उनके दलहन या तिलहन फसलों के परंपरागत बीज के बदले में उन्नत बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। बीज प्राप्त करने के लिये कृषक को किसी भी फसल का सामान्य बीज जो वह अपने बोने के कार्य में लेता है शासन को देना होता है। इस प्रकार दिए गए बीज का मूल्य प्रदाय किये गए प्रमाणित बीज के 25 प्रतिशत कीमत के बराबर होना चाहिये। यदि कृषक बीज देने में असमर्थ है तो वह 25 प्रतिशत तक की सीमा तक का पैसा नगद में भुगतान कर एक हेक्टेयर सीमा तक का प्रमाणित बीज प्राप्त कर सकता है। इस योजना में यह भी प्रावधान है कि यदि आगामी वर्ष या आगामी फसल में कृषक पुन: बीज चाहता है तो उसे पूर्व वर्षों में दी गई फसल का बीज नहीं दिया जायेगा। कृषक अन्य फसल का बीज उपरोक्त विधि के अनुसार प्राप्त कर सकता है।

बीज स्वाबलंबन योजनांतर्गत बीज उत्पादन में कृषकों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सूरजधारा योजना के अन्तर्गत बीज स्वावलंबन का कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत कृषकों को उनके द्वारा धारित भूमि के 1/10 रकबे के लिए आधार बीज दिए जाने का प्रावधान है। जिससे कृषक के पास अगले वर्ष अपने क्षेत्र के लिए प्रमाणित बीज उपलब्ध हो सके। कृषक को बीज के बदले 25 प्रतिशत की मात्रा का बीज या नगद राशि जमा करना होगी।

 

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