विद्युत देयक की बकाया राशि के भुगतान के लिए 31 अक्टूबर तक चलेगी विशेष सुविधा योजना
मुरैना 24 सितम्बर 2007 // मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पन्नी द्वारा कृषि पंप कनेक्शनों पर बकाया राशि के भुगतान हेतु विशेष सुविधा योजना लागू की गई है । यह योजना 31 अक्टूबर 2007 तक प्रभाशील रहेगी । योजना में सम्मिलित होने वाले उपभोक्ताओं को लिखित में सहमति देनी होगी ।
कार्यपालन यंत्री म.प्र. विद्युत मंण्डल श्री आर.के. एस.राठौर के अनुसार बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को बिल में जोड़ी गई सरचार्ज राशि में से 75 प्रतिशत की छूट दी जायेंगी । कनेक्शन राशि के भुगतान के पश्चात विच्छेदित कनेक्शन जोड़ दिये जायेंगे । इसके लिए री-कनेक्शन चार्ज और 90 दिनों की अनुमानित खपत के समतुल्य सुरक्षानिधि जमा करनी होगी ।
बकाया राशि का किश्तों में भुगतान करने वाले कृषि पम्प उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी । प्रथम किस्त के रूप में बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा करना जरूरी होगा । शेष बकाया 75 प्रतिशत राशि का भुगतान उपभोक्ता की सुविधा अनुसार निर्धारित किस्तों में 31 अक्टूबर 2007 अथवा उससे पहले करना होगा । निर्धारित किस्तों के साथ चालू माह के विद्युत देयक का भुगतान करना जरूरी होगा । भुगतान नहीं करने पर नियमानुसार सरचार्ज देना होगा ।
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