शुक्रवार, 29 अगस्त 2008

विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना लागू

विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना लागू

मुरैना 27 अगस्त 08/ मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत बच्चों के लिए विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना लागू की गई है । वर्ष 2008-09 हेतु बीमा आवरण चोलामण्डल एमएस. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, 501-502 इण्ड्रस्टी हाउस एबी. रोड़ इन्दौर द्वारा किया जायेगा । बीमा की अवधि 21 अगस्त 08 से 20 अगस्त 2009 तक अथवा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रीमियम राशि ड्राफ्ट बनाने की तिथि से 365 दिन तक रहेगी ।

       जिला शिक्षा अधिकारी श्री सी.एम.उपाध्याय के अनुसार जिले के समस्त शासकीय स्कूलों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों का प्रति विद्यार्थी 1 रूपये के वार्षिक प्रीमियम पर बीमा किया जायेगा । प्रीमियम राशि काड्राफ्ट भेजने पर बीमा कम्पन्नी द्वारा पोलिसी जारी की जायेगी । पोलिसी अवधि ड्राफ्ट बनाने की तिथि से प्रभावी हो कर 365 दिन तक लागू रहेगी । बीमा कम्पनी प्रीमियम के भुगतान के उपरांत ही बीमा जोखिम कवर करेंगी ।

       दुर्घटना वश मृत्यु तथा स्थाई पूर्ण अशक्तता या दो अंग, दोनों आंख, दोनों हाथ या दोनों पैर की पूर्ण क्षति पर 50100 रूपये, एक अंग, आंख, हाथ पैर की पूर्ण क्षति पर 40 हजार रूपये का भुगतान किया जायेगा । दुर्घटना ग्रस्त विद्यार्थी की पुस्तकों की क्षति अथवा गुमने पर 500 रूपये, साइकिल गुम होने पर एक हजार रूपये तथा चिकित्सा खर्च के रूप में पांच हजार रूपये का भुगतान किया जायेगा ।

       क्षतिपूर्ति के लिए दुर्घटना होने के अधिकतम 15 दिनों के अंदर बीमा कम्पनी के कॉल सेन्टर नम्बर 18004255544 (टोल फ्री) तथा बीमा कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0731 39898939 पर सूचित करना होगा । दुर्घटना घटित होने की स्थिति में शाला के प्राचार्य द्वारा बीमा कम्पनी को प्रकरण भेजा जायेगा । प्रकरण के साथ मेडीकल रिपोर्ट, बिल, एक्सरे, दुर्घटना की एफ आई आर एवं पी.एम. रिपोर्ट की प्रति संलग्न करनी होगी । विद्यार्थी की शाला में उपस्थिति के प्रमाण स्वरूप प्राचार्य अथवा शाला प्रभारी द्वारा प्रभाणित उपस्थिति पत्रक और पंचनामा तथा अंग भंग की स्थिति में चिकित्सक द्वारा जारी पूर्ण अशक्तता प्रमाण पत्र तथा चिकित्सक द्वारा प्रमाणितफोटो भी लगानाहोगा । प्रकरण बीमा कम्पनी के द्वारा जारी दावा प्रपत्र में ही स्वीकार किये जायेंगे । शाला में एक माह या उससे अधिक की अनुपस्थिति में विद्यार्थी या उनके  परिवार द्वारा किया गया दावा मान्य नहीं होगा । दावा प्रकरण प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर बीमा कम्पनी द्वारा बीमा दावा स्वीकृत कर भुगतान का चैक जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से दिया जायेगा । इस पालिसी के अंतर्गत अदा की जानेवाली क्षतिपूर्ति किसी भी विधिविधान, मोटर दुर्घटना आदि के अन्तर्गत मिलने वाली क्षति पूर्ति के अतिरिक्त होगी ।

       जिले के समस्त प्राथमिक, माध्यमिक ,हाई स्कूल और हायर सेकण्ड्ररी स्कूलों के प्राचार्य को विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना की निर्धारित प्रारूप में सूची एवं एकत्रित प्रीमियम राशि अपने विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को तीन दिवस में भेजने के निर्देश दिए गए हैं । खण्ड शिक्षा अधिकारियों को समस्त विद्यालयों से प्राप्त विद्यार्थियों की एकजायी सूची प्रीमियम राशि सहित 15 दिवस के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी को भेजने हेतु निर्देशित किया गया है ।

 

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