मंगलवार, 29 अप्रैल 2008

रोजगार मूलक कार्यों पर मशीनों का उपयोग पायेजाने पर कार्रवाई होगी

रोजगार मूलक कार्यों पर मशीनों का उपयोग पायेजाने पर कार्रवाई होगी

मुरैना 28 अप्रेल 08/ कलेक्टर श्री आकाशत्रिपाठी ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं के कार्यों पर अकुशल श्रमिकों के कार्य को विस्थापित करने के लिए मशीनों के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है । ग्राम पंचायत में रोजगार मूलक कार्यों पर मशीनों का उपयोग पाये जाने पर म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अन्तर्गत सरपंच को पद से पृथक करने एवं धारा 69 के अर्न्तगत सचिव को डीनोटीफाई करने तथा मूल्यांकन कर्ता अधिकारी के विरूध्द नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

 

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