31 मई तक मिलेगा कृषक राहत योजना का लाभ
मुरैना 13 मार्च 08 / मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कृषि पम्प उपभोक्ताओं के बकाया देयकों के निराकरण के लिए कृषक राहत योजना लागू की है । इसके तहत किसान बकाया देयकों की पचास फीसदी राशि का एक मुश्त या फिर चार किस्तों में भुगतान कर सकेगा । यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा । इसका लाभ वे किसान ले सकेंगे जिनके ऊपर 31 जनवरी 2008 की स्थिति में 10 अश्वशक्ति तक के कृषि पम्प का विद्युत बिल बकाया है । इसके अलावा स्थायी व अस्थायी रूप से विच्छेदित कृषि पम्प उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे । किसानों को इसका लाभ 31 मई से पहले आवेदन करने पर ही मिल सकेगा ।
पहला विकल्प :- किसान कुल बकाया राशि में सम्मिलित ऊर्जा प्रभार का 50 फीसदी एक मुश्त भुगतान 31 मई तक करता है तो उसकी कुल बकाया राशि में सम्मिलित सरचार्ज की राशि एवं शेष 50 फीसदी ऊर्जा प्रभार की राशि माफ कर दी जायेगी ।
दूसरा विकल्प :- बिल की बकाया राशि में सम्मिलित ऊर्जा प्रभार मद की 50 फीसदी राशि का भुगतान चार बराबर छमाही किस्तों में किया जा सकेगा ।
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