लोक अदालत आज
मुरैना 4 जनवरी 2007 // जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री शुक्ला के अनुसार वर्ष 2008 की प्रथम लोक अदालत 5 जनवरी 2008 को न्यायालय परिसर में आयोजित की जा रही है । लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी तथा क्लेम प्रकरणों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा । पक्षकार अपने विवादित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे हेतु संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सहमति प्रस्तुत कर सकते हैं । न्यायालय में प्रस्तुत न किए गए प्रकरणों को भी सचिव जिला प्राधिकरण तथा न्यायिक दण्डाधिकारी श्री अरविन्द कुमार गोयल के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें किसी भी तरह के न्याय शुल्क की आवश्यकता नहीं है ।
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