सचिव की नियुक्ति हेतु सीईओ अधिकृत
मुरैना 1 जनवरी 2008 // कलेक्टर मुरैना ने ग्राम पंचायत दिमनी में पंचायत कर्मी सचिव के रिक्त पद की पूर्ति हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना को अधिकृत किया है ।
ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 (1) के तहत संबंधित सरपंच को 30 दिवस के भीतर पंचायत कर्मी की नियुक्ति करने हेतु आदेशित किया गया था । सरपंच द्वारा निर्धारित अवधि में रिक्त सचिव पद की पूर्ति नहीं करने के कारण धारा 86 (2)के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अम्बाह को सरपंच की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सचिव पद पर योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति का आदेश कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त कर जारी करने के निर्देश दिए गए है ।
रिक्त सचिव पद की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु 3 दिवस का समय नियत किया गया है । पूर्व मे प्राप्त 16 आवेदन पत्रों को शामिल करते हुए वरीयता सूची जारी करने तथा योग्य उम्मीदवार का नियुक्ति आदेश जारी कराने के निर्देश दिए गये हैं । एक नाम प्रतीक्षा सूची में भी रखने को कहा गया है । चयनित उम्मीदवार के तीन दिवस में कार्य पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची अनुसार उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश दिया जायेगा ।
कोई टिप्पणी नहीं :
एक टिप्पणी भेजें