निजी नर्सिंग होम का पंजीयन अनिवार्य
मुरैना 7 दिसम्बर 2007 // म.प्र. उपचार्यगृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम 1997 के अन्तर्गत निजी नर्सिंग होम एवं चिकित्सालय का पंजीयन कराना अनिवार्य है । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. विकास दुबे ने निजी नर्सिंग होम और चिकित्सा संस्थाओं के संचालकों को प्रारूप क में पंजीयन एवं अनुज्ञापन हेतु आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ जमा कराने की अपेक्षा की है । पंजीयन नहीं कराने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।
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