दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की स्वच्छता के संबंध में मापदंड निर्धारित 
दुग्ध टेंकरों की जांच की जायेगी 
मुरैना 4 दिसम्बर 2007  // दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ आदेश 1992 के पैरा-25  के अन्तर्गत दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ की स्वच्छता के संबंध में मापदंड  निर्धारित किये गये हैं । कलेक्टर एवं जिला दंण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने जन  सामान्य को अच्छे गुणवत्ता के दूध की पर्याप्त मात्रा में उचित दरों पर उपलब्धता बनाये  रखने के उद्देश्य से एक आदेश जारी कर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की स्वच्छता के संबंध  में मापदंड निर्धारित किये हैं । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
       निर्धारित मापदंड के अनुसार दूध परिवहन हेतु प्रयुक्त किये जा रहे टेन्कर्स  स्वच्छ तथा स्टेनलेस स्टील के निर्मित होना चाहिए । टेन्कर्स की अन्य सहायक सामग्री  विशेषकर टेन्कर्स को भरते एवं खाली करते समय उपयोग होने वाले पाईप स्टेनलेस स्टील एवं  फूड ग्रेड प्लास्टिक के होने चाहिए । 
       दूध के परिवहन के समय टेन्कर के निरीक्षण के दौरान दूध की गुणवत्ता संदिग्ध  होने पर टेन्कर दूध सहित दुग्ध संघ के बानमोर स्थित दुग्ध संयंत्र भेजा जायेगा । गुणवत्ता  की जांच उपरांन्त निम्न स्तर की गुणवत्ता पाये जाने पर दूध को नष्ट किया जायेगा तथा  आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी ।  गुणवत्ता सही पाये जाने पर दूधका भुगतान दुग्ध संघ की प्रचलित दरों पर किया जायेगा  । 
       मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर  सहकारी दुग्ध संघ के अलावा समस्त एसडीएम,तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और थाना प्रभारियों को इस आदेश का कडाई से पालन कराने  के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिएगए हैं । 
 
 
 
 संदेश
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