बुधवार, 5 दिसंबर 2007

मुरैना में पशुचारे का निर्यात प्रतिबंधित

मुरैना में पशुचारे का निर्यात प्रतिबंधित

मुरैना 4 दिसम्बर 2007 // कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने आज एक आदेश जारी कर पशु चारे का मुरैना जिले की सीमा से वाहर निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है । तत्काल प्रभाव से लागू यह आदेश 15 अगस्त 2008 तक प्रभाव शील रहेगा ।

       म.प्र. पशु चारा(निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत पशु चारे के निर्यात पर यह रोक पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा की उपलब्धता बनाये रखने के उद्देश्य से लगाई गई है । इसके अनुसार पशुओं के आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारे, घास, भूसा, चारा, कड़वीं, ज्वार, डंठल, धान के डंठल आदि का जिले के वाहर निर्यात प्रतिबंधित रहेगा । जिले में चारा आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा । इस प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार कोई भी किसान, व्यापारी, व्यक्ति अथवा निर्यातक किसी भी प्रकार के वाहन द्वारा कलेक्टर के अनुज्ञापत्र के बिना पशुचारे का जिले के से वाहर अन्य राज्य को निर्यात नहीं कर सकेगा । अनुज्ञापत्र भी मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के कलेक्टर की मांग पर ही जारी किया जायेगा । सर्व संबंधितों को इस प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ।

 

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