मंगलवार, 16 अक्टूबर 2007

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना पंजीबध्द श्रमिकों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना

पंजीबध्द श्रमिकों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा

मुरैना 16 अक्टूबर 2007 // मध्य प्रदेश में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 2007 प्रारंभ की गई है । इसके अन्तर्गत खेतिहर मजदूर को जन्म से लेकर मृत्यु तक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी । योजना के तहत श्रमिक का पंजीयन आवश्यक होगा । पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत सक्षम होगी । पंजीयन उपरांत निर्धारित प्रारूप में फोटो परिचय पत्र दिया जायेगा, जिसके आधार पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान की जायेंगी ।

       कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि पंजीयन हेतु आवेदक को पन्द्रह रूपये शुल्क के साथ दो पास पोर्ट साइज के फोटो जमा कराना होंगे । पंजीयन तीन वर्ष तक के लिए बैघ रहेगा । ग्राम पंचायत द्वारा पंजीयन का आवेदन अमान्य करने अथवा अपात्र पाये जाने पर पंजीयन निरस्त करने के आदेश के विरूध्द जनपद पंचायत के समक्ष अपील की जा सकेगी तथा जनपद पंचायत का निर्णय अंतिम होगा । इस योजना के तहत भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों के ऐसे परिवार, जिन्होंने एक वर्ष में कम से कम 90 दिन कृषि, उद्यानिकी , वन रोपण, वनोपज आदि में नियोजित होकर कार्य किया है, पात्र रहेंगे ।

       योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर एक निधि स्थापना की जायेगी । प्रारंमिक चरण में इस निधि के लिए चार करोड़ रूपये की राशि म.प्र कृषि विपणन वोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गयी है । इतनी ही राशि कृषि विकास विभाग के बजट से उपलब्ध कराई जायेगी । इस निधि के संचालन हेतु संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अधिकृत रहेंगे । इस प्रकार निधि का जिला एवं विकास खंड स्तर पर बैंक खाता खोला जायेगा, जिनका संचालन जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी करेंगे । संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा राज्य स्तर पर स्थापित निधि से जिला पंचायतों को आवश्यकतानुसार धन राशि आंवंटित की जायेगी तथा जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायतों को धनराशि का आवंटन अपने स्तर से किया जायेगा ।

       योजना के अंतर्गत पंजीवध्द श्रमिकों की पत्नी अथवा पंजीवध्द महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता योजना के तहत 6 सप्ताह की मजदूरी के बरावर राशि, पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि और प्रसूति व्यय के रूप में एक हजार रूपये दिए जांयेगे । यह लाभ अधिकतम दो प्रसूति के ल्एि दिलाया जायेगा। पंजीवध्द श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृति तथा मेधावी छात्र पुरस्कार का लाभ आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा योजना में निर्धारित मापदंड अनुसार दिया जायेगा। महिला श्रमिक के विवाह, एक बार पुर्नविवाह एवं पंजीवध्द श्रमिक की दो पुत्रियों की शादी के लिए 6 हजार रूपये प्रति विवाह के मानसे सहायता देय होगी । परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने की दशा में भर्ती होकर शासकीय स्वास्थ्य संस्था में इलाज कराने पर दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के नियम अनुसार 20 हजार रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष चिकित्सा सहायता दी जायेगी । गंभीर बीमारी की स्थिति में इस राशि के अलावा राज्य बीमारी सहायता निधि तथा और अधिक आवश्यकता होने पर मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से सहायता दी जायेगी । दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में आम आदमी बीमा योजना का लाभ दिया जायेगा । प्रीमियम की राशि राज्य सरकार की ओर से जमा कराई जायेगी । दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर पचास हजार रूपये तथा स्थाई अपंगता होने पर पच्चीस हजार रूपये की सहायता दी जायेगी । अंत्येष्टि के लिए दो हजार रूपये की तत्कालिक सहायता परिवार को उपलब्ध कराई जायेगी।

       मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत 25 हजार रूपये तक की सहायता स्वीकृत करने के अधिकार जनपद पंचायत को तथा इससे अघिक राशि के स्वीकृति के अधिकार जनपद पंचायत की अनुशंसा पर जिला पंचायत को होंगे ।

       कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने मुरैना जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को राजस्व अमले के माध्यम से पंचायतवार भूमिहीन श्रमिकों की सूची तैयार कराने के निर्देश दिए है । कलेक्टर के निर्देशों के परिपालन में एस.डी.ओ. मुरैना श्री विजय अग्रवाल ने राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों कोग्राम पंचायतवार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए है ।  नियत समय सीमा में सूची तैयार कर प्रस्तुत नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरूध्द कार्रवाई की जायेगी ।

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