मंगलवार, 16 अक्टूबर 2007

दुकान की 50 मीटर की परिधि में अतिशवाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित

दुकान की 50 मीटर की परिधि में अतिशवाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित

 

मुरैना 15 अक्टूबर 2007 // कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने दीपावली पर्व पर जन सुरक्षा की दृष्टि से अस्थाई अतिशवाजी की दुकान की 50 मीटर की परिधि में आतिशवाजी के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है । अतिशवाजी दुकानदारों को निर्देशों की जानकारी देने और पालन सुनिश्चित कराने के लिए 16 अक्टूबर को अपरान्ह 3 बजे जिला पंचायत के सभागार में बैठक आयोजित की गई है ।

       अनुविभागीय दंडाधिकारी मुरैना श्री विजय अग्रवाल के अनुसार भारत सरकार पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा आतिशवाजी दुकानों के लिए अस्थाई अनुज्ञप्ति देते समय जन सुरक्षा का विशेष ख्याल रखने के निर्देश जारी किये गये है । इसके अनुसार आतिशवाजी को सुरक्षित एवं अज्वलन शील सामग्री से बने शेड में रखने तथा अस्थाई दुकानों की एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी और किसी संरक्षित स्थल से 50 मीटर की दूरी पर रखने को कहा गया है । अस्थाई दुकानों एक दूसरे के आमने सामने नहीं लगाई जायेंगीें और इन दुकानों में प्रकाश हेतु किसी भी प्रकार के तेल अथवा गैस लेम्प और खुली बिजली वत्ती का उपयोग नहीं किया जायेगा।

       अस्थाई दुकानों को विज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ दो फोटो और शर्तों का पालन किये जाने के लिए सहमति पत्र देना होगा । आतिशवाजी का विक्रय प्रशासन द्वारा नियत स्थान से ही किया जायेगा । शर्तों का पालन नहीं करने और नियत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से आतिशवाजी का विक्रय पाये जाने की स्थिति में संबंधित के विरूध्द विस्फोटक नियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

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