लोक अदालत का आयोजन आज
मुरैना 03 अगस्त 2007
जिला विधिक सेवा प्राधिकारण के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश श्री गुलाब शर्मा के निर्देशन में शनिवार 4 अगस्त को स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन न्यायालय प्रांगण में किया जा रहा है । इस लोकअदालत में दीवानी, फौजदारी, क्लेम तथा प्रिलिटिगेशन के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह के आधार पर किया जायेगा ।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री एस.के शुक्ला के अनुसार लोक अदालत में समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह के आधार पर किया जाता है, वहीं प्रिलिटिगेशन के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत न किये गये प्रकरणों को भी अदालत में निपटाने के लिए रखा जा सकता है इसमें किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस लगाया जाना आवश्यक नहीं है । पक्षकार अपना आवेदन सीधे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण से जहाँ इसकी अपील अन्यत्र किसी भी न्यायालय में नहीं होने से निपटारा अंतिम रूप से हो जाता है । वहीं पक्षकारों के समय व धन की बचत होती है तथा उनके मध्य कटुता समाप्त होकर आपसी प्रेम व सौहाद्रपूर्ण सम्बंध स्थापित हो जाते हैं । जिससे समाज में आपसी भाई चारा स्थापित होता है । दीवानी प्रकरणों के निराकरण की दशा में वादी द्वारा प्रकरण में चस्पा की गई समस्त कोर्ट फीस पक्षकारों को वापस प्रदान की जाती है । पक्षकारों से शासन की शीघ्र व सस्ता न्याय प्रदान करने की अभिनव योजना से लाभ उठाये जाने का अनुरोध किया गया है ।
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