शिक्षक अब पंजीयन के बाद ही कर सकेंगे टयूशन
मुरैना 1 अगस्त 2007
म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम के अनुसार शासकीय शिक्षकों का प्रायवेट टयूशन करना कदाचार की श्रेणी में आता है । म.प्र. शिक्षा संहिता के अनुसार शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पंजीयन कराने के उपरांत प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर पांच और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर तीन टयूशन कर सकेंगे । शाला के शैक्षणिक कार्य में व्यवधान आने पर टयूशन की अनुमति निरस्त कर दी जायेगी ।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री सी.एम. उपाध्याय के अनुसार शासकीय शिक्षक शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी उप व्यवसाय नहीं कर सकते हैं । म.प्र. शिक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर पांच तथा उच्चत्तर माध्यमिक स्तर पर तीन टयूशन करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जायेगी कि इससे शाला का शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं होगा । जिला शिक्षा अधिकारी ने समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वे समस्त अधीनस्थ, व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, शिक्षा कर्मियों से शिक्षा संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें । साथ ही टयूशन करने वाले शिक्षकों के आवेदन पत्र अनुमति हेतु जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भिजवायें । बिना अनुमति के टयूशन करते पाये जाने संबंधी शिकायतों की जांच कर दोषी शिक्षक के विरूध्द म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम के प्रावधानों के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
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