सोमवार, 23 जुलाई 2007

खादी ग्रामाद्योग की मार्जिन मनी योजना का लाभ उठायें उद्यमी- सीईओ

खादी ग्रामाद्योग की मार्जिन मनी योजना का लाभ उठायें उद्यमी- सीईओ

मुरैना 23 जुलाई 2007

       खादी ग्रामोद्योग की मार्जिनमनी योजना युवा उद्यमियों के लिए आशा की किरण है । शासन की इस योजना में उद्यमी अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक 25 लाख रूपये सीमा तक की राशि  बैकों के माध्यम से स्वीकृत करा सकते हैं ।

       जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सभाजीत यादव ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया कि युवा उद्यमी 14 अगस्त तक इस योजना के लिए आवेदन प्रबंधक खादी ग्रामोद्योग जिला पंचायत मुरैना को प्रस्तुत कर सकते हैं । श्री यादव ने बताया कि प्रोजेक्ट लागत का 10 फीसदी अंशदान हितग्राही को स्वयं लगाना होता है । 10 लाख रूपये तक के प्रोजेक्ट पर 25 फीसदी मार्जिनमनी आयोग को प्रदान की जाती है। 10 लाख रूपये राशि से अधिक पर 10 फीसदी मार्जिनमनी की पात्रता होती है । उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, विकलांग एवं महिलाओं को 10 लाख रूपये राशि तक के प्रकरणों में 30 फीसदी मार्जिनमनी की पात्रता होती है  तथा 10 लाख रूपये राशि से अधिक पर 10 फीसदी की पात्रता होती है ।

       सीईओ श्री यादव ने बताया कि इस योजना के तहत लाभान्वित होने के लिए आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक व 45 साल से कम होनी चाहिए । आवेदक खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्य उद्योग की स्थापना करना चाहता हो तथा उद्यम में प्रति कारीगर 50 हजार रूपये से अधिक स्थाई पूंजी निवेश नहीं हो । उद्योग की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे ग्राम या नगर में की जा सकेगी जहाँ की जनसंख्या 20 हजार  से अधिक नहीं हो ।

 

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