बुधवार, 4 जून 2008

बी.एल.ओ. निलंबित

बी.एल.ओ. निलंबित

मुरैना 3 जून 08/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण बी.एल.ओ. श्री कप्तान सिंह प्रधानाध्यापक शासकीय प्राथमिक विद्यालय खिटोरा को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है । निलम्बन अवधि में श्री कप्तान सिंह का मुख्यालय तहसील कार्यालय जौरा रहेगा । निलम्बन की यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जौरा के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है । प्रतिवेदन में बताया गया कि विधान सभा क्षेत्र 04 जौरा के मतदान केन्द्र क्रमांक 44 खिटोरा में फोटो ग्राफी कार्य हेतु बी.एल.ओ. श्री कप्तान सिंह उपस्थित नहीं हुए थे ।

 

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