श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से होगा
मुरैना 23 फरवरी 08 । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश के अन्तर्गत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बैंक एकाउन्ट के माध्यम से किया जायेगा। ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव प्रत्येक जॉव कार्ड धारी परिवार का बैंक खाता खुलवाने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे।
कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक जॉव कार्ड धारी परिवार का 29 फरवरी तक बैंक में खाता खुल जाय। यह प्रयास किये जाय कि जिस बैंक में एन आर ई जी एस का खाता हो, उसी में श्रमिकों के खाते भी खुलवायें जाय। इस कार्य में जिला अग्रणी बैंक अधिकारी का भी सहयोग लिया जा सकता है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के माध्यम से सभी जॉव कार्ड धारी परिवारों के नाम से बैंक एकाउन्ट खुलवाना सुनिश्चित करायेंगे और 15 मार्च तक जिला पंचायत को जानकारी उपलब्ध करायेंगे। साथ ही जिन जॉव कार्ड पर फोटो नहीं हैं, उन पर फोटो चस्पा कराने की कार्रवाई भी करायेंगे।
रोजगार गारंटी स्कीम के अन्तर्गत श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी का साप्ताहिक विवरण सरपंच और सचिव द्वारा बैंक को प्रेषित किया जायेगा। इस विवरण के आधार पर बैंक द्वारा मजदूरी की राशि सम्बन्धित भूमि हीन मजदूर के खाते में जमा की जायेगी।
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