गुरुवार, 28 फ़रवरी 2008

लाड़ली लक्ष्मी योजना में 422 बालिकाओं का पंजीयन

लाड़ली लक्ष्मी योजना में 422 बालिकाओं का पंजीयन 

197 बालिकाओं को राष्ट्रीय बचत पत्र प्रदत्त

मुरैना 26 फरवरी 2008 // राज्य शासन द्वारा बालिकाओं के शैक्षणिक और आर्थिक स्तर में सुधार लाने तथा सुखद भविष्य के उद्देश्य से प्रारंभ की गई लाड़ली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत मुरैना जिले में अभी तक 422 बालिकाओं के पंजीयन किये गये हैं । इनमें 197 बालिकाओं के नाम से 6 हजार रूपये के राष्ट्रीय बचत पत्र प्रथम किश्त के रूप में वितरित किये जा चुके हैं । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय वर्मा ने गत दिवस पोरसा की 20 बालिकाओं के अभिभावकों को 6 हजार रूपये के बचत पत्र वितरित किये ।  इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण होने पर तथा 18 वर्ष के पूर्व विवाह न करने पर और 12 वीं कक्षा की परीक्षा मेंसम्मिलित होने पर ये बालिकायें लखपति बन जायेंगी । योजना के अन्तर्गत 31 मार्च तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है ।

              जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री प्रदीपराय के अनुसार यह योजना जनवरी 2006 या उसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए है, जिनके माता या पिता ने दो बच्चों के बाद नसबंदी करवा ली हो और आयकर दाता न हो । इन योजना के तहत वालिका को 30हजार रूपये का अनुदान दिया जाता है । यह अनुदान 6 हजार रूपये प्रतिवर्ष के मान से लगातार पांच वर्ष तक राष्ट्रीय बचत पत्रों के माध्यम से दिया जाता है । मुरैना जिले में मार्च अंत तक सात सौ सेअधिक बालिकाओं को योजना का लाभ दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

              इस योजना में बालिका के कक्षा छटवीं में प्रवेशपर दो हजार रूपये, कक्षा नौ वीं में प्रवेश पर चार हजार रूपये, कक्षा ग्यारहवी में प्रदेश पर सात हजार पांच सौं रूपये तथा ग्यारहवीं और बारहवीं में पढाई के समय दो वर्ष तक दो सौ रूपये प्रतिमाह दिए जायेंगे । बालिका के 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने एवं 18 वर्ष के पहले विवाह न करने पर तथा कक्षा 12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एक मुश्त राशि का भुगतान कियाजायेगा, जो एक लाख रूपये से अधिक होगा ।

              योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध है । आवेदन के साथ बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता या पिता का नसबंदी करवाने का प्रमाण पत्र, और पते के प्रमाण स्वरूप राशन कार्ड की प्रतिलिपि, परियोजना कार्यालय, पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 31 मार्च तक प्रस्तुत किये जा सकते है ।

 

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