सीईओ करेंगे सचिव की नियुक्ति
मुरैना 8 जनवरी 08// कलेक्टर मुरैना ने ग्राम पंचायत पुरावस खुर्द में पंचायत कर्मी (सचिव) पद पर नियुक्ति की कार्रवाई सरपंच द्वारा पूर्ण नहीं करने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अम्बाह को नियुक्ति हेतु अधिकृत किया है।
ज्ञात हो कि राज्य शासन द्वारा पंचायत कर्मी (सचिव) के रिक्त पद की पूर्ति हेतु सरपंच को अधिकृत कर पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 (1) तहत 30 दिन के भीतर नियुक्ति करने के निर्देश दिए गये थे। सरपंच द्वारा पद की पूर्ति नहीं करने के कारण म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 (2) के तहत पंचायत कर्मी की नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कराने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अम्बाह को सरपंच की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है।
पंचायत कर्मी की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु तीन दिवस का समय नियत किया गया है। ग्राम पंचायत में पूर्व में प्रस्तुत 9 आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए गये है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन पत्रों का परीक्षण कर वरीयता अनुसार सूची जारी करने और योग्य उम्मीदवार के नाम से कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए गये है। चयनित उम्मीदवार को तीन दिवस में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची अनुसार अन्य उम्मीदवार को नियुक्ति देने को कहा गया है।
नये कृषि कानूनों के तहत आनलाइन किसान खरीद बिक्री हेतु अपना पंजीयन करायें
-
ग्वालियर टाइम्स , नये कृषि अधिनियमों के अनुसार कोई भी किसान और पशुपालक
अब अपनी उपज और उत्पाद तथा पशु , दूध व इनसे उत्पादित सामग्री व सामान कहीं भी
कभी...
3 वर्ष पहले
कोई टिप्पणी नहीं :
एक टिप्पणी भेजें