शनिवार, 19 मई 2007

प्रशिक्षित व्यक्ति और मान्यता प्राप्त संस्थायें ही कर सकेगी गर्भपात

प्रशिक्षित व्यक्ति और मान्यता प्राप्त संस्थायें ही कर सकेगी गर्भपात

 

मुरैना 18 मई07- गर्भपात अधिनियम 1971 के अंतर्गत जिले में कार्यरत शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं को अधिनियम के तहत गर्भपात करने हेतु मान्यता देने और समस्त संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं के आंकलन एवं निरीक्षण हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.एच.एस.शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समस्त संस्थाओं से गर्भपात की सुविधा शुरू करने हेतु आवेदन लेने का निर्णय लिया गया । आवेदन प्राप्त होने के पश्चात निरीक्षण दल द्वारा उक्त संस्थाओं का निरीक्षण किया जावेगा एवं मानकों के अनुसार सुविधा उपलब्ध होने पर उन्हें अधिनियम के तहत गर्भपात सुविधा संचालित करने हेतु मान्यता दी जावेगी । मानक अनुसार सुविधा न होने की स्थिति में संस्थाए अपने यहां गर्भपात कार्य संचालित नहीं कर सकेंगी एवं बिना मान्यता के गर्भपात करने वाली संस्थाओं के विरूध्द अधिनियम के प्रावधानों के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी ।

       मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मातृ मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण असुरक्षित स्थान एवं अप्रशिक्षित व्यक्ति से गर्भपात करवाना भी है । अत: शासन की मंशा है कि समस्त गर्भपात प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं में हों जिससे महिलाओं को होने वाली परेशानियां जैसे अत्याधिक रक्तश्राव, संक्रमण, एवं भविष्य में होने वाले बांझपन जैसी समस्याओं से बचाया जा सकें ।

 

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