6 नलकूप अधिग्रहित
मुरैना 17 मई07- कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक आदेश जारी कर 6 नलकूपों को तत्काल प्रभाव से 30 जून 2007 तक के लिए अस्थाई रूप से अधिग्रहण कर लिया है । अधिग्रहित जलश्रोतों की आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त अवधि अतिरिक्त आगामी दो माहों तक के लिए बढाई जा सकेगी ।
पहाड़गढ़ और कैलारस विकास खंड के जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र में स्थित उक्त 6 नलकूपों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सबलगढ़ और सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड सबलगढ़ के प्रस्ताव अनुसार अधिग्रहण किये गये हैं ।
विकास खंड पहाड़गढ के ग्राम रामनगर (मानपुर) और रामनगर में स्थित श्री नवलसिंह पुत्र श्री देवीसिंह गुर्जर के दो नलकूप तथा कैलारस विकास खंड के ग्राम सांईपुरा और भीलमपुर में स्थित श्री राजेन्द्र प्रसाद कुशवाह पुत्र श्री हीरा कुशवाह के दो नलकूप एवं ग्राम महेवा में श्री चिरोंजीलाल रावत और ग्राम महेवा का पुरा में श्री खेमचन्द्र पुत्र श्री किशनचन्द्र रावत के नलकूप अधिग्रहित किये गये हैं ।
नलकूप के स्वामियों को घरेलू प्रयोजन के लिए जल की पर्याप्त मात्रा का प्रदाय जारी रहेगा । जल श्रोतों के स्वामी को अधिग्रहण के प्रत्येक माह के लिए जल श्रोत विकास और समस्त संबधित अधोसंरचना के चालू बाजार मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर किराये का भुगतान किया जायेगा। किराये का निर्धारण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मुरैना द्वारा किया जायेगा, जो श्रोत के स्वामियों को मान्य होगा । विभाग द्वारा उपयोग किये गये जल हेतु विद्युत डीजल का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा । अधिग्रहण की कालावधि के लिए जल प्रदाय से संबंधित मशीनरी के प्रचालन और संधारण के समस्त व्यय को वहन करने की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की रहेगी ।
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