शुक्रवार, 4 मई 2007

ऋण राशि न चुकाने पर आरोपी को सजा

ऋण राशि न चुकाने पर आरोपी को सजा

 

मुरैना 4 मई07- जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मुरैना द्वारा प्रदत्त ऋण राशि न चुकाने के कारण आरोपी केशव जाटव निवासी उत्तमपुरा मुरैना को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री ए.एम.गर्ग ने एक वर्ष के साधारण कारावास और 12 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है । अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

       कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति के अनुसार आरोपी केशव जाटव को किराना व्यवसाय हेतु 67 हजार रूपये का ऋण दिया गया  था, जिसकी अदायगी मासिक किश्तों में होनी थी । आवेदक द्वारा एक भी किस्त जमा नहीं की गई और कार्यालय में दिया गया 9 हजार रूपये का चैक भी वाउन्स हो गया । आरोपी को उक्त चैक की राशि 15 दिन में जमा करने का नोटिस दिया गया, जिसका भी आरोपी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

       आरोपी के विरूद्व अपराध प्रमाणित पाये जाने से आरोपी को धारा 138 के तहत उक्त सजा से दंडित करने के आदेश पारित किये गये । अर्थदंड की राशि अदा होने पर दस हजार रूपये अन्त्यावसायी कार्यालय को भुगतान किये जायेंगे ।

 

 

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