शुक्रवार, 4 मई 2007

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए 15 मई तक आवेदन पत्र आमंत्रित

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लिए 15 मई तक आवेदन पत्र आमंत्रित

 

मुरैना 3मई07- प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेराजगार युवाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं आवेदन पत्र सभी सहपत्रों सहित दो दो प्रतियों में तैयार कर पंजीकृत डाक के माध्यम से महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मुरैना को 15 मई तक प्रस्तुत किये जा सकते है निर्धारित दिनांक के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा

       महाप्रबधंक उद्योग श्री नानक सूर्यवंशी के अनुसार इस योजना में शिक्षित बेराजगार युवक युवतियां उद्योग एवं सेवा हेतु दो लाख रूपये तथा व्यवसाय हेतु एक लाख रूपये तक की लागत की योजनाओं का चयन कर सकते हैं । बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने पर हितग्राही को परियोजना लागत की 5 से सवा सोलह प्रतिशत तक मार्जिन मनी जमा करनी होगी । दो या अधिकतम पांच हितग्राही सम्मिलित रूप से किसी उद्योग, सेवा और व्यवसाय का चयन कर सकते हैं । आवेदन पत्र उद्योग केन्द्र मुरैना और समस्त विकास खंड कार्यालयों से निशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं ।

       आवेदक को जिले का मूल निवासी होना चाहिये, इसके लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र और राशनकार्ड की छायाप्रति लगानी होगी । आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 40 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिये । इसकी पुष्टि के लिए आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी । आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये । शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा अनुमोदित संस्थाओं से कम से कम 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

       अनुसूचित जाति, जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, निशक्तजन और महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी । आवेदक के पास जिला रोजगार कार्यालय का वैध पंजीयन होना अनिवार्य है ।अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे । भागीदारी प्रकरण होने की स्थिति में निर्धारित प्रारूप पर भागीदारी अनुबंध पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगी । वाहन के प्रकरणों में ड्रायविंग लायसेंस की दो छायाप्रति लगानी होगी ।

       इस योजना के अन्तर्गत उद्योग श्रेणी में निशक्तजन और महिलाओं के प्रकरणों को प्राथमिकता दी जायेगी । आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो और सभी सहपत्रों की प्रतियां राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होना आवश्यक है । राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीयसंस्था और सहकारी बैंक के डिफाल्टर को योजना का लाभ उठाने की पात्रता नहीं होगी । अपूर्ण प्रकरण निरस्त कर दिये जायेंगे और इस पर कोई आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी । असत्य जानकारी प्रस्तुत करने अथवा वास्तविक तथ्य छिपाने पर आवेदक के विरूद्व कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

 

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