मंगलवार, 15 जनवरी 2008

पंचायत सचिवों को नियुक्ति हेतु सीईओ जनपद अधिकृत

पंचायत सचिवों को नियुक्ति हेतु सीईओ जनपद अधिकृत

मुरैना 14 जनवरी 2008// कलेक्टर मुरैना ने जिले की 9 ग्राम पंचायतों में सरपंच द्वारा पंचायत कर्मी (सचिव) पद पर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण नहीं करने के कारण इन पंचायतों में सचिव की नियुक्ति हेतु संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अधिकृत किया है

    विदित हो कि राज्य शासन द्वारा पंचायत कर्मी (सचिव) के रिक्त पद की पूर्ति हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच की पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86(1) के तहत 30दिन के भीतर नियुक्ति करने के निर्देश दिए गये थे । ग्राम पंचायतों द्वारा पद की पूर्ति नहीं करने के कारण म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज 1993 की धारा 86(2) के तहत अब नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अधिकृत किया गया है ।

    मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना को ग्राम पंचायत जगतपुर में प्राप्त 17, मुड़ियाखेड़ा में प्राप्त 20, सिरमिती में प्राप्त 33, डोंगर पुर किरार में प्राप्त 18,और छौंदा में प्राप्त 9, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोरसा को ग्राम पंचायत सेंथरा बाढई में प्राप्त 26 और बीजलीपुरा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सबलगढ़ को ग्राम पंचायत पासौन कलां में प्राप्त 33 और रहूंका गांव में प्राप्त 31 आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए नियुक्ति  की कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं । मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कहा गया है कि वे आवेदन पत्रों का परीक्षण कर बारीयता अनुसार योग्य उम्मीदवार के नाम से कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करें । चयनित उम्मीदवार के तीन दिवस में कार्य पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची अनुसार अन्य उम्मीदवार को नियुक्ति दी जाय ।

 

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