अपराधी महाबीरा और विजय सिंह जिला बदर  
मुरैना 12 सितम्बर 08/ अपर जिला दंडाधिकारी श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा ने म.प्र राज्य सुरक्षा  अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम लोहगढ़ निवासी महाबीरा उर्फ महाबीर सिंह पुत्र सरदार  सिंह गुर्जर और ग्राम पहाडगढ़ निवासी विजय सिंह उर्फ विजयपाल सिंह पुत्र सुखलाल  सिंह सिकरवार को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश पारित किये है ।  आदेश के अनुसार उक्त दोनों अपराधियों को एक वर्ष के लिए मुरैना व उसके निकटवर्ती  जिले ग्वालियर, श्योपुर, भिण्ड ,  शिवपुरी से निष्कासित किया गया है । 
       जिला बदर की उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के प्रतिवेदन  के आधार पर की गई है । प्रतिवेदन के अनुसार अपराधी महावीरा के विरूध्द थाना  नूरावाद में आई पी सी की धारा 325,353, 332,225, 506 बी,  379, 147, 148 , 307, 336, 149, 323, 294, 324 और 333,  39 एम.पी.ई. बी. एक्ट 25 और 27 आर्म्स एक्ट के करीब 11 मामले पंजीवध्द हो कर  न्यायालय में प्रचलित है । इसी प्रकार अपराधी विजय सिंह के विरूध्द थाना पहाडगढ़  में भा. द. वि. की धारा 327, 341, 324, 504, 452, 294, 323, 392, 427, 393,  353, 186, 336, 337, 506 बी, 352, 151, 107, और 116  (3) के 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज है । 
       अपराधियों को म.प्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कारण बताओं नोटिस जारी कर  सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों को  नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जन साधारण के हित में जिला बदर  करने की उक्त कार्रवाई की गई । 
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